रियान पराग पर ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने पर भारी जुर्माना
रियान पराग को उनके 'स्मोकिंग एक्ट' के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जिसे खेल की छवि को धूमिल करने वाला माना गया।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान पर बीसीसीआई ने प्लेयर कोड ऑफ कंडक्ट (COC) के आर्टिकल 2.1 के तहत लेवल 1 के उल्लंघन का आरोप लगाया। यह उन सामान्य उल्लंघनों से संबंधित है जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। पराग को हाल ही में एक आईपीएल मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर वेपिंग करते हुए कैमरे में कैद किया गया।
बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम में धूम्रपान के लिए कोई पूर्व मिसाल या प्रावधान न होने के कारण आर्टिकल 2.21 लागू किया है, जो उन अपराधों को कवर करता है जिनका COC में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है।
क्या कहता है आर्टिकल 2.21?
- यह उन सभी प्रकार के आचरण को कवर करता है जो खेल की छवि को धूमिल करते हैं
- इसमें सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार और खेल के हितों के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां शामिल हैं
- अपराध की गंभीरता का आकलन करते समय संदर्भ और जानबूझकर, लापरवाही या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार पर विचार किया जाता है
मामले की स्थिति: पराग को गुरुवार (30 अप्रैल) को नोटिस दिया गया। उन्होंने अपील का अधिकार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे जुर्माना स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। मैच रेफरी अमित शर्मा ने जुर्माने की घोषणा की।
बीसीसीआई की सख्त कार्रवाई की तैयारी: बोर्ड ने कहा कि वह आईपीएल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दोषी टीम, अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अन्य विकल्प तलाश रहा है।
