रिज़वान को फिर से NCCIA ने बुलाया, जब्त फ़ोन के मामले में 2 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश
पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने मोहम्मद रिज़वान को 2 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। एक पृष्ठ के नोटिस में एजेंसी ने पूर्व कप्तान से इलेक्ट्रॉनिक अपराधों की रोकथाम अधिनियम (PECA) के तहत सहयोग की अपेक्षा की है। NCCIW के पास पहले से ही रिज़वान का फ़ोन है, जिसे 30 अगस्त को लॉर्ड्स टेस्ट के समापन के बाद लंदन में जब्त किया गया था और अब तक लौटाया नहीं गया है।
रिज़वान (34 वर्ष) 10 सितंबर को पहले ही एजेंसी के सामने पेश हुए थे, और यह दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पाकिस्तान के स्रोतों के अनुसार, रिज़वान ने एजेंसी से अपने मोबाइल डिवाइस को लौटाने की मांग की है और वे पेश होने वाले हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि एजेंसी PECA, 2016 की प्रासंगिक धाराओं के तहत जांच कर रही है और जब्त किए गए डिवाइस की फोरेंसिक जांच के लिए रिज़वान का सहयोग आवश्यक है। उन्हें 2 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे लाहौर के वाफ़ाकी कॉलोनी, कैनल रोड स्थित NCCIA पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि पेश न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उनके बचाव में कुछ कहने या प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है।
लाहौर हाई कोर्ट के हालिया आदेश के तहत रिज़वान को एजेंसी के सामने पेश होना अनिवार्य है। कोर्ट ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह रिज़वान के साथ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न या अनावश्यक असुविधा का कारण न बने और जांच कानून के अनुसार ही संपन्न करे।

